
बेंगलुरु, 18 सितंबर 2025 — कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें बॉलीवुड फिल्म Jolly LLB 3 की रिलीज़ को रोकने की मांग की गई थी। अदालत ने इसे न्यायिक समय का गलत उपयोग करार देते हुए याचिकाकर्ता सैदा नीलुफ़ुर पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया।
याचिका का विवरण
याचिका में दावा किया गया था कि फिल्म के टीज़र में न्यायाधीशों को “मामू” कहकर दिखाना उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला है और यह न्यायपालिका का मज़ाक उड़ाता है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस तरह की दृश्यावली वकीलों और न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है।
अदालत का फैसला
मुख्य न्यायाधीश विभु बख्रू और न्यायमूर्ति C.M. जोशी की पीठ ने कहा:
“यह एक हास्य फिल्म है। यह किसी के हास्य भावना को अपील करने के लिए बनाई गई है; अगर यह आपकी और हमारी पसंद के अनुसार नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि इसे रोक दिया जाए।”
अदालत ने स्पष्ट किया कि कोर्टरूम दृश्य और फिल्म की कॉमिक शैली मनोरंजन के उद्देश्य से हैं और इसे न्यायपालिका पर हमला नहीं माना जाना चाहिए।
जुर्माने का आदेश
पीठ ने यह भी कहा:
“हम पाते हैं कि ऐसी याचिकाएँ न्यायिक समय का अनुचित उपभोग करती हैं। इसलिए याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया जाता है, जिसे अदालत की रजिस्ट्री में जमा करना होगा।”
यदि याचिकाकर्ता यह राशि तय समय में जमा नहीं करते हैं, तो मामला 4 अक्टूबर को पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
फिल्म की रिलीज़
Jolly LLB 3 अब 19 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। फिल्म को U/A सर्टिफिकेट मिला है, जिसमें 16+ की एडवाइजरी है। सेंसर बोर्ड ने कुछ संवाद और दृश्य में संशोधन करने के बाद ही अनुमति दी थी।
फिल्म की रिलीज़ से पहले multiplex chains के साथ वर्चुअल प्रिंट फीस (VPF) विवाद भी हल कर लिया गया है और एडवांस बुकिंग जारी है।
निष्कर्ष
कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला दर्शाता है कि मनोरंजन और व्यंग्य के माध्यम से बनाई गई फिल्में न्यायपालिका का अपमान नहीं मानी जा सकतीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हास्य फिल्में मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई जाती हैं और व्यक्तिगत पसंद या असहमति के आधार पर इन्हें रोकने की मांग न्यायिक समय का दुरुपयोग है।
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